
Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई 1255 सहायक प्रोफेसर भर्ती को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और आयोग से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। अदालत ने मामले को विचारणीय मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 19 नवंबर तय की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सी. डी. सिंह ने अधिवक्ता प्रदीप कुमार द्विवेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची ने स्वयं अदालत में बहस की, जबकि आयोग की ओर से अधिवक्ता बी. के. एस. रघुवंशी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
याची के आरोप
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भर्ती प्रक्रिया यूजीसी के रेग्यूलेशन व गाइडलाइंस के विपरीत चल रही है।
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आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं।
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1255 पदों में से 42 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं, परन्तु गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा।
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अभ्यर्थियों को अनुचित रूप से परीक्षा से वंचित किया जा रहा है और उनके अधिकार छीने जा रहे हैं।
हाईकोर्ट ने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए आयोग व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज
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