
Prayagraj News-समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान को रामपुर के क्वालिटी बार जमीन कब्जा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया।
आज़म खान के खिलाफ कुल 96 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से यह एकमात्र बचा हुआ मामला था जिसमें अब तक उन्हें जमानत नहीं मिली थी।
क्या है मामला?
आरोप है कि वर्ष 2014 में मंत्री रहते हुए, आज़म खान ने रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्थित क्वालिटी बार की 169 वर्ग गज जमीन को महज 1200 रुपए मासिक किराए पर अपनी पत्नी डॉ. तन्जीन फातिमा के नाम आवंटित करा लिया था। बाद में उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को भी सह-किरायेदार बना दिया गया।
इस मामले में बार मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर 21 नवंबर 2019 को एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें आज़म खान, उनकी पत्नी और बेटे समेत अन्य को भी आरोपी बनाया गया था।
कोर्ट की कार्यवाही
रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 मई 2025 को उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट में आज़म खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने दलील दी कि यह मामला राजनीतिक रंजिश का परिणाम है।
वहीं, सरकारी वकील ने आज़म खान के लंबे आपराधिक इतिहास और पद के दुरुपयोग का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने 21 अगस्त 2025 को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज
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