Prayagraj News-वेतन भुगतान मामले में हाईकोर्ट सख्त, सचिव व सहायक निदेशक तलब

Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेतन भुगतान संबंधी आदेश की अवहेलना पर कड़ा रुख अपनाते हुए सचिव बेसिक शिक्षा, लखनऊ और सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा, आज़मगढ़ को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ 22 सितम्बर को तलब किया है।

न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की अदालत ने पूछा कि जब अदालत पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी थी कि याची की नियुक्ति के समय आयु एवं विज्ञापन न होने का आधार अस्वीकार्य है, तब भी उन्हीं कारणों पर याची का प्रत्यावेदन क्यों निरस्त किया गया। कोर्ट ने इसे आदेशों की अवहेलना और न्याय से वंचित करने का प्रयास बताया।

मामला गणेश चौहान से जुड़ा है, जिनकी नियुक्ति 1985 में ठाकुर जी जूनियर हाईस्कूल, बालकुंडा (आजमगढ़) में चपरासी पद पर हुई थी। विद्यालय को 2006 में राजकीय वित्तीय सहायता मिली और 2007 में कुछ कर्मचारियों का वेतन स्वीकृत हुआ, लेकिन याची को छोड़ दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने दो बार आदेश दिए, जिन्हें अधिकारियों ने नजरअंदाज करते हुए मनमाना निर्णय दिया।

हाईकोर्ट ने इसे गंभीर माना और दोनों अधिकारियों से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण मांगा है।

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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज

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