
Prayagraj News:उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 तथा उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के अंतर्गत होटल संचालकों, वीडियो सीडी लाइब्रेरी/चिप डाउनलोडिंग सेंटर संचालकों और केबल टीवी ऑपरेटरों पर दाखिल विभिन्न वाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज की अदालत में विचाराधीन हैं।
दिनांक 13 सितम्बर, 2025 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर संबंधित प्रतिवादी अपने लंबित वादों का निस्तारण कराकर अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं।
सहायक आयुक्त, राज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर) संजय कुमार गिरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सभी मल्टी सिस्टम केबल ऑपरेटरों, उनके फ्रेंचाइजी लोकल ऑपरेटरों, होटल संचालकों, वीडियो सीडी लाइब्रेरी/चिप डाउनलोडिंग सेंटर मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निस्तारण कराएं।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता, सहयोग या जानकारी के लिए सहायक आयुक्त, राज्य कर/पूर्व मनोरंजन कर, कलेक्ट्रेट प्रयागराज के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज