
Prayagraj News-इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तहसील बार एसोसिएशन लोनी, गाजियाबाद द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका में उप-पंजीयक कार्यालय के निर्माण स्थल को बदलने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायमूर्ति अरुण बंसल और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने कहा कि उठाई गई आपत्तियां केवल वर्तमान स्थान की दूरी से संबंधित हैं। चयनित भूमि की प्रकृति या प्रस्तावित निर्माण पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान स्थान पर वकील अपने कामकाज को प्रभावित किए बिना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जबकि नए स्थान की दूरी को लेकर कोई उचित कारण नहीं है। अतः याचिका खारिज की गई।
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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज