
Prayagraj News-इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक राम बाबू गुप्ता को अवमानना नोटिस जारी करते हुए उनसे सफाई मांगी है कि आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न की जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी के सतानंद यादव द्वारा दायर अवमानना याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता अधीक्षक पद पर कार्यरत थे, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। एकलपीठ ने हस्तक्षेप से इंकार किया था, लेकिन खंडपीठ ने विशेष अपील पर आदेश रद्द करते हुए तीन माह में सभी सेवानिवृत्ति लाभ देने का निर्देश दिया था।
याचिका में बताया गया कि सूचना के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। अधिवक्ता आशुतोष त्रिपाठी ने याचिका पर बहस की।
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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज