
Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देने से जुड़ी याचिका में प्रमुख सचिव (गृह) को पक्षकार बनाने की अनुमति दी है।
मामले का संक्षिप्त विवरण
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याचिका विकास कुमार की ओर से दायर की गई थी।
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याची के अनुसार, कुंभ मेले में हुई भगदड़ में उनके पिता की मौत हो गई थी।
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याची मुआवजे का दावा कर रहा है।
कोर्ट का आदेश
न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। अब गृह विभाग के प्रमुख सचिव को मामले में पक्षकार बनाया जाएगा, ताकि याचिका पर उचित प्रक्रिया से विचार किया जा सके।
इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर 2025 को होगी।
रिपोर्ट; राजेश मिश्रा प्रयागराज
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