
Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवध निरोधक कानून के तहत वाहन जब्ती आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को देरी के आधार पर खारिज करने वाले कमिश्नर के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून में अपील दाखिल करने की कोई समय सीमा तय नहीं है, इसलिए देरी का आधार मान्य नहीं हो सकता।
न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना ने अंगद मौर्य की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याची पक्ष ने दलील दी कि वाहन किराये पर दिया गया था, लेकिन गोरखपुर के खोरावर थाने में दर्ज आपराधिक मामले के आधार पर जिलाधिकारी ने जब्ती का आदेश पारित कर दिया। अपील को कमिश्नर ने देरी का हवाला देकर खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 15 अक्टूबर 2024 की अधिसूचना में अपील की कोई समय सीमा तय नहीं है और न ही विलंब माफी का प्रावधान है। इसलिए कमिश्नर का आदेश विधि सम्मत नहीं है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपील का मेरिट पर शीघ्र निस्तारण किया जाए, क्योंकि समय बीतने से वाहन में जंग लग सकता है।
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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज