Prayagraj News-मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न

Prayagraj News- मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना, ‘‘पर ड्राप मोर क्रॉप‘‘-माइक्रोइरिगेशन योजना एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में कराये गये कार्यो की समीक्षा की गई तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त भौतिक लक्ष्यों का विस्तार से जिला उद्यान अधिकारी द्वारा चर्चा की गयी यथा टिश्यू कल्चर केला 60 हे0, पपीता 04 हे0, डैªगन फ्रूट 03 हे0, जामुन 04 हे0, स्ट्राबेरी 02 हे0, बेल 06 हे0, करौंदा 04 हे0, बेर 03 हे0, अमरूद 11 हे0, संकर शाकभाजी क्षेत्र विस्तार 120 हे0, सिंघाड़ा 04 भौतिक हे0, मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत प्याज 15 हे0, लहसुन 20 हे0, जैविक खेती 15 हे0, घेराबन्दी 1500 रनिंग मीटर, सब्जियों हेतु मचान 20 हे0, जल संग्रहण स्ट्रक्चर 01, औषधीय एवं संगध फसलें के अन्तर्गत बल्ब एवं राइजोम (ग्लैडियोलस/रजनीगंधा/जरवेरा) 08 हे0 एवं लूज फ्लावर (गेंदा/रोज/कमल) 100 हे0 का भौतिक लक्ष्य प्राप्त है। तत्पश्चात् जिला उद्यान अधिकारी द्वारा पात्रता के विषय में जानकारी दी गयी।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना में लाभार्थी का आनलाइन पंजीकरण विभागीय डी0बी0टी0 पोर्टल http://dbt.uphorticulture.in पर जाकर पंजीकरण किया जायेगा। इसके साथ ही लाभार्थी का चयन प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर किया जायेगा। आनलाइन पंजीकरण कराते हुये स्वयं से सम्बन्धित अभिलेख यथा- 01-फोटो, आधारकार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भू-अभिलेख की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र, पंजीकरण पावती आदि संलग्न कर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी विकास भवन, प्रयागराज के कक्ष सं0-85 में उपस्थित होकर जमा कर सकते है।
‘‘पर ड्राप मोर क्रॉप‘‘-माइक्रोइरिगेशन योजनान्तर्गत इच्छुक कृषक के पास स्वंय के नाम वांछित क्षेत्रफल में उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो। कृषक को upmip.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (PMFME) योजनान्तर्गत सूक्ष्म खाद्य उद्योग को लाभान्वित कर कुशल और अकुशल रोजगार उत्पन्न करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना में एक जिला एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) (अमरूद उद्योग) की स्थापना एवं पूर्व से स्थापित अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ पात्र होगी। योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो, शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 08 हो, एक परिवार का केवल 01 ही व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

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