
Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने पर निलंबित किए गए अवर अभियंता को बहाल करने पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक को इस मामले को पुनः देखने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने यह आदेश अभियंता ललित कुमार की याचिका पर दिया। मामला 20 जुलाई का है, जब मुरादाबाद में ऊर्जा मंत्री के एक कार्यक्रम के दौरान लगभग 10 मिनट तक बिजली आपूर्ति ठप रही। इस लापरवाही के आरोप में अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया।
याची के अधिवक्ता प्रणेश कुमार मिश्र ने तर्क दिया कि निलंबन आदेश विभागीय कमियों को छिपाने के लिए किया गया है और इसमें अभियंता की कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं बताई गई।
सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि विभाग को मामले की दोबारा समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं और निलंबन आदेश पर पुनर्विचार किए जाने की पूरी संभावना है। इस आश्वासन के आधार पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। साथ ही स्पष्ट किया कि यदि सरकार अपने आश्वासन का पालन नहीं करती है, तो याची को दोबारा अदालत आने की स्वतंत्रता होगी।
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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज