
Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले की सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह कमेटी की ओर से केवल प्रतिनिधि वाद पर सुनवाई करने की मांग रखी गई। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से प्रार्थना की कि प्रतिनिधि वाद (वाद संख्या 17) के अलावा अन्य वादों पर फिलहाल सुनवाई न हो।
हिंदू पक्षकारों ने इस मांग का विरोध किया। इस पर न्यायमूर्ति राममनोहर नारायण मिश्र की एकलपीठ ने कहा कि सभी विरोधी पक्षकार अपनी–अपनी आपत्तियां दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 18 जुलाई 2025 को दिए आदेश में वाद संख्या 17 (भगवान श्रीकृष्ण विराजमान एवं अन्य) को प्रतिनिधि वाद घोषित किया था। इसके बाद शाही ईदगाह कमेटी ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर मांग की थी कि आगे की सुनवाई केवल इसी वाद पर हो और अन्य वादों पर रोक लगाई जाए।
आगरा जामा मस्जिद विग्रह प्रकरण भी कोर्ट में
इसी बीच, आगरा स्थित जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे विग्रह से जुड़े मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन सर्वे पर रोक लगा रखी है। इसलिए तब तक वाद बिंदु तय किए जाने चाहिए। उन्होंने वाद संख्या 13 में भी वाद बिंदु निर्धारित करने की मांग की। इस पर भी सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर तय की गई है।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज