
Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ सिंचाई विभाग के हरिश्चंद्र, अधिशासी अभियंता (शोध एवं योजना खंड), को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे 11 सितंबर तक आदेश का पालन कर शपथपत्र दाखिल करें, अन्यथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्यवाही का सामना करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने अशोक कुमार शर्मा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इरफान मलिक ने दलील दी कि अशोक कुमार शर्मा सिंचाई विभाग, अलीगढ़ में सर्वेयर पद पर कार्यरत थे और 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति परिलाभ से विभाग ने 16,10,989 रुपये की कटौती कर ली थी। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस का हवाला देते हुए इस कटौती को अवैध घोषित किया और राशि तीन माह के भीतर लौटाने का आदेश दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि राशि समय पर नहीं लौटाई गई तो उस पर 7% ब्याज देना होगा।
याची ने बताया कि 20 जनवरी 2024 को पारित आदेश की प्रति विपक्षी को 27 जनवरी 2024 को उपलब्ध करा दी गई थी, बावजूद इसके अब तक धनराशि वापस नहीं की गई। आदेश की अवहेलना पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज