
Prayagraj News-लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दर्ज आपराधिक मामले में पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट में चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और विपक्षियों से जवाब तलब किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने रेवती रमण सिंह की अर्जी पर दिया। याचिका में जारी सम्मन आदेश, चार्जशीट और पूरी केस कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
गौरतलब है कि 25 मई 2024 को प्रयागराज के करेली थाने में सब-इंस्पेक्टर मनीष कुमार राय ने रेवती रमण सिंह, उनके ड्राइवर चंद्रशेखर और 50 से अधिक समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि मतदान के दिन सिंह अपनी गाड़ी से एक मतदान केंद्र के सामने रुके और समर्थकों के साथ मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की।
पुलिस के अनुसार, मौके पर पहुंचने पर समर्थकों ने नारेबाजी की और सरकारी कामकाज में बाधा डाली। इस दौरान रेवती रमण सिंह की गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था और तलाशी में तीन अतिरिक्त झंडे भी बरामद हुए।
पुलिस का यह भी कहना है कि घटना के बाद समर्थकों ने थाने का घेराव किया। इस पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 171F, 353, 188, 147, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज