Prayagraj News: डीएम चित्रकूट से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, 22 अगस्त को होगी सुनवाई

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट के जिलाधिकारी, एसडीएम तथा तहसीलदार राजापुर से यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर सार्वजनिक सड़क पर निजी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कैसे कर लिया गया। अदालत ने अधिकारियों को तीन दिन के भीतर इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर की एकलपीठ ने मुन्ना मिश्र व 15 अन्य ग्रामीणों की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित की गई है।

याचिका की पैरवी अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने की। उन्होंने अदालत को बताया कि राजापुर तहसील के लोहदा गांव में ग्राम प्रधान ने विधायक निधि से सड़क का निर्माण कराया था। किंतु विपक्षीगण संख्या 5 से 9 तक ने इस सड़क पर अतिक्रमण कर लिया, जिससे गांव के लोगों के आवागमन और निकासी का एकमात्र मार्ग अवरुद्ध हो गया है।

ग्रामीणों की इस समस्या को गंभीर मानते हुए अदालत ने प्रशासन से तत्काल स्थिति स्पष्ट करने और कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज

Show More

Related Articles

Back to top button