
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद कासगंज निवासी लौखी उर्फ लोकी उर्फ लोकमान को सशर्त जमानत प्रदान की है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने याची की ओर से अधिवक्ता प्रारब्ध पांडेय की दलीलें सुनने के बाद पारित किया।
अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याची और मृतका प्रेमी थे, जिससे युवती के परिजन नाराज़ थे। आरोप है कि परिजनों ने उसकी हत्या कर दी और याची को फंसाने के लिए कासगंज थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने की झूठी एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि याची न तो फरार होगा और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा।
कोर्ट ने आरोपों की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्य, संभावित दंड और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए याची को जमानत योग्य पाया। याची 17 मार्च 2025 से जेल में है। अदालत ने व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर उसकी रिहाई का आदेश दिया।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज