
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय बाल्मीकि कल्याण महासभा, कानपुर नगर की महिला इकाई की जिला अध्यक्ष राधा पत्नी बाबूराम को 12 अगस्त दोपहर 12 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने उनसे यह स्पष्ट करने को कहा है कि बिना प्राधिकार के हलफनामा दाखिल करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।
न्यायालय ने सीजेएम और एसएसपी के माध्यम से राधा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही, याची पक्ष के अधिवक्ता संजीव पटेल को सभी आठ याचियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अदालत ने टिप्पणी की कि याचिका व्यक्तिगत नाम से दाखिल की गई है, जबकि हलफनामा महासभा की जिला अध्यक्ष की हैसियत से प्रस्तुत किया गया है। शपथकर्ता और याची के बीच संबंध स्पष्ट नहीं होने पर न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए इसे ‘फ्रॉड’ करार दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने विलास बनाम अन्य आठ याचियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। मामले में विपक्ष की ओर से अधिवक्ता हर्षित पांडेय ने पक्ष रखा।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज