
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक शादीशुदा महिला से कथित रूप से वीडियो बनाकर बार-बार दुष्कर्म करने के आरोपी जीशान को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने आरोपी के अधिवक्ता बी. डी. निषाद बासुदेव की दलीलें सुनने के बाद दिया।
मामले के अनुसार, मुजफ्फरनगर के खतौली थाने में पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह घर में अकेली रहती थी और आरोपी ने अपने साथियों के साथ घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि आरोपी ने इस दौरान वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया।
याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि पीड़िता के पति ने याची से एक लाख रुपये का कर्ज लिया था, जिसमें से मात्र छह हजार रुपये ही फोन पे के माध्यम से लौटाए गए। इससे पहले भी 30 अप्रैल 2016 को पीड़िता के पति द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें वह पहले से जमानत पर है। अधिवक्ता ने कहा कि पारिवारिक दुश्मनी के चलते झूठे आरोप लगाए गए हैं और अभी तक कोई आपत्तिजनक वीडियो भी पुलिस द्वारा बरामद नहीं किया गया है। याची 11 जून 2025 से न्यायिक हिरासत में है।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि पीड़िता एक 26 वर्षीय बालिग एवं विवाहित महिला है। कथित वीडियो अब तक बरामद नहीं हुआ है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कठोर दंड की संभावना कम प्रतीत होती है। ऐसे में आरोपी को सशर्त जमानत दी जाती है।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज