
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड हैकिंग से जुड़े साइबर अपराध मामले में कार्रवाई न होने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी को समस्त विवरण के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने याची सैयद इमामुल रजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याची के अधिवक्ता आशीष जायसवाल ने कोर्ट को बताया कि 18 जुलाई 2024 को हुई घटना की उसी दिन साइबर सेल में शिकायत की गई थी और बैंक को भी सूचित किया गया था कि सभी लेन-देन तत्काल रोके जाएं। इसके बावजूद बैंक ने न तो कोई कार्यवाही की और न ही याची को कोई सूचना दी। साथ ही बैंक ने मनी रिइंबर्समेंट (धन वापसी) भी नहीं किया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि बैंक ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया कि धन किस खाते में गया और किस माध्यम से गया, जबकि बैंकों के पास खाताधारकों की पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज