
Prayagraj News-जिला प्रशासन ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लगी तहसील सदर की भूमि पर अवैध निर्माण पर मंगलवार को बुलडोजर चलाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।
इस जमीन पर अवैध निर्माण का मुद्दा उठाते हुए विधान परिषद के सदस्य डाक्टर मान सिंह यादव और शाहनवाज खान ने 4 मार्च, 2025 को विधान परिषद के सभापति को पत्र लिखा था।
सहायक राजस्व निरीक्षक राकेश मिश्र ने बताया कि उन्होंने इस प्रकरण में 6 फरवरी, 2025 को थाना कर्नलगंज में अज्ञात के खिलाफ न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 12, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 5 और 3 एवं बीएनएस की धारा 329 (3) और 329 (1) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। भूखंड संख्या 496 का क्षेत्रफल 0.765 हेक्टेयर है और यह राजकीय आस्थान की संपत्ति है।
उन्होंने बताया कि इस भूमि पर प्रेम अरोड़ा पुत्र स्वर्गीय ज्ञानचंद्र, अरविंद मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रमाशंकर मिश्रा, नीरज अग्रवाल पुत्र आनंद अग्रवाल, मुदित अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय सुधीर कुमार अग्रवाल और नीरज कुमार पुत्र अशोक कुमार द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा था।
मिश्र ने बताया कि इस अवैध निर्माण को राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और थाना कर्नलगंज के पुलिस बल द्वारा कई बार रुकवाया गया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से अवगत कराया गया, लेकिन इन व्यक्तियों द्वारा अदालत के आदेश की अवहेलना कर युद्ध स्तर पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था।
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उन्होंने बताया कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए 13 मई की तिथि नियत करते हुए पुलिस आयुक्त को पुलिस बल उपलब्ध कराने के संबंध में 5 मई को पत्र लिखा था। इसी क्रम में आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण ढहा दिया गया।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज