Prayagraj News-ओमेक्स को 25 करोड़ रुपये जमा करने और 50 अतिरिक्त फ्लैट जारी करने का निर्देश दिया गया है।

Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड को 25 करोड़ रुपये जमा करने और नोएडा में रुकी हुई परियोजनाओं में घर खरीदारों के पक्ष में पहले से जारी 170 फ्लैटों के अतिरिक्त 50 फ्लैट आवंटित करने का निर्देश दिया है। यह फैसला तरुण कपूर एवं 29 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दिया।

ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड ने ग्रैंड ओमेक्स और फॉरेस्ट स्पा नामक आवास परियोजनाओं के विकास के लिए न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से भूमि पट्टे पर ली थी। घर खरीदारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बिल्डर को फ्लैटों की पूरी कीमत चुकाने के बावजूद उनके पक्ष में त्रिपक्षीय समझौते निष्पादित नहीं किए जा रहे थे।

केस की मुख्य बातें:

ओमेक्स बिल्डहोम की बकाया राशि: ओमेक्स पर नोएडा प्राधिकरण के 250 करोड़ रुपये बकाया हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश: ओमेक्स को 25 करोड़ रुपये जमा करने और 50 अतिरिक्त फ्लैट जारी करने का निर्देश दिया गया है।
अगली किश्तें: ओमेक्स को 15 अक्टूबर 2025, 15 अप्रैल 2026, 15 अक्टूबर 2026 और 15 अप्रैल 2027 को अगली किश्तें देनी हैं।
स्थिति रिपोर्ट: नोएडा को अगली सुनवाई की तारीख पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज

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