
Prayagraj News-कमिश्नरेट प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज एक पुराने मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।मामला वर्ष 2018 का है, जब 13 अगस्त को शंकरगढ़ पुलिस ने अजय हेला पुत्र बच्चीलाल निवासी लकहर, थाना शंकरगढ़ को दो अदद नाजायज देशी बमों के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में थाना शंकरगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 215/2018, वाद संख्या 192/2018 के तहत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में केस दर्ज किया गया था।इस प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद मा. न्यायालय पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या-02 प्रयागराज ने दिनांक 10 जून 2025 को आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 5 माह के कारावास और ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया।
इस मामले में विवेचना और न्यायिक कार्रवाई में वादी, विवेचक, एफआईआर लेखक सहित अन्य गवाहों के बयान महत्वपूर्ण साबित हुए। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज पाण्डेय, महिला कांस्टेबल रूबी सिंह (कोर्ट मोहर्रिर), हेड कांस्टेबल बलबीर (पैरोकार), और उपनिरीक्षक अशोक कुमार (मॉनिटरिंग सेल क्राइम ब्रांच प्रयागराज) ने सशक्त पैरवी की है। उक्त प्रकरण की जानकारी थाना प्रभारी शंकरगढ़ ओमप्रकाश ने जानकारी दी|
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