
Prayagraj: ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अध्याय 2 के नियम 9 के अंतर्गत तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और माननीय जनपद न्यायाधीश प्रयागराज के दिशा-निर्देशन में हंडिया तहसील के कस्बा सैदाबाद में एक दिवसीय सचल न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) का सफल आयोजन किया गया।
न्यायिक प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर, जनता को मिल रहा सीधा लाभ
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सौदाबाद में आयोजित इस सचल न्यायालय की अध्यक्षता ग्राम न्यायालय हंडिया के न्यायाधिकारी श्री मनोज कुमार भास्कर ने की। दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुई कार्यवाही में स्थानीय वादकारियों तथा अधिवक्ताओं की समस्याएं सुनी गईं।
30 दांडिक वादों का निस्तारण, अब नहीं जाना पड़ेगा जनपद न्यायालय
सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल 30 सम्मानीय प्रकृति के दांडिक वादों का निस्तारण किया गया। यह पहल शासन की उस मंशा के अनुरूप है, जिसके तहत ग्रामीण स्तर पर त्वरित और सुलभ न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे वादकारियों को जनपद न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो रही है।
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अधिवक्ताओं और पुलिस विभाग की रही सक्रिय भागीदारी
सचल न्यायालय में विद्वान अधिवक्ताओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायाधिकारी श्री भास्कर ने गुण-दोष के आधार पर मामलों का निष्पक्ष निस्तारण किया। इस अवसर पर चौकी प्रभारी श्री गौरव तिवारी सहित पुलिस विभाग, न्यायालय कर्मचारी एवं स्थानीय अधिवक्ता उपस्थित रहे।