
Prayagraj- समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान के पुत्र अब्दुल्ला आज़म खान की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने और दो पैन कार्ड रखने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इन दोनों मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। वहीं अब्दुल्ला आज़म ने इन मामलों में चल रही पूरी न्यायिक प्रक्रिया को रद्द करने की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट में की है।
फर्जी पासपोर्ट मामला: गलत जन्मतिथि का आरोप
फर्जी पासपोर्ट मामले में आरोप है कि अब्दुल्ला आज़म ने गलत जन्मतिथि के आधार पर पासपोर्ट बनवाया था। इस संबंध में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें अब्दुल्ला पर धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ।
दो पैन कार्ड रखने का मामला
दूसरा मामला अब्दुल्ला आज़म द्वारा दो पैन कार्ड रखने से जुड़ा है। इस पर भी आकाश सक्सेना ने 6 दिसंबर 2019 को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें अब्दुल्ला आज़म के साथ उनके पिता आज़म खान का नाम भी शामिल है। इस केस में धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मामला दर्ज हुआ था।
हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
इन दोनों मामलों में ट्रायल को चुनौती देते हुए अब्दुल्ला आज़म ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शरद शर्मा और समर्पण सक्सेना ने पक्ष रखा।
अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो अब्दुल्ला आज़म के राजनीतिक भविष्य के लिहाज़ से बेहद अहम माना जा रहा है।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज