Prayagraj -इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विरोधाभासी बयानों के चलते 12 वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। याची 12मार्च 25से जेल में बंद था।
यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने सूरज कुमार की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
अर्जी पर अधिवक्ता अक्षय कुमार सिंह व ऋतेश कुमार सिंह ने बहस की।
इनका कहना था कि पीड़िता ने स्वयं ही कहा है कि ब्लीडिंग हो रही थी,सड़क किनारे छोड़ दिया जहां से पुलिस ले आई।यह भी कहा कि पिता ने मारा तो घर छोड़ दिया था। मेडिकल जांच में डाक्टर को दिये बयान में सहमति बताई।कहा उसे अलीगढ़ ले जाया गया था।एफ आई आर , विवेचना अधिकारी व मजिस्ट्रेट को दिये बयानो में विरोधाभास है।याची के खिलाफ मिर्जापुर की कोतवाली चुनार में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसकी 12 साल की लड़की को याची 6मार्च 25को घर से भगा ले गया है।
याची अधिवक्ता का यह भी कहना था कि एफआईआर दर्ज करने में तीन दिन की देरी की गई है|
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज