Pratapgarh News-ग्रामजेड पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य प्रारम्भ

Pratapgarh News-अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आदित्य प्रजापति ने बताया है कि ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 19 अगस्त 2025 से प्रारम्भ हो गया है जिसके अन्तर्गत घर-घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित एवं विलोपित होने वाले नामों तथा नए मकानों/वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुये मकानों के निर्वाचकों के नामों की जांच और परिवर्धन का कार्य प्रारम्भ होगा। उन्होने बताया है कि जनपद के सभी अर्ह भारतीय नागरिक निर्धारित अवधि में ही अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करा लें। ऐसे भारतीय नागरिक जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सामान्य रूप से निवास कर रहे है, दिनांक 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर लिये हो, अपने निवास स्थान से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिये अर्ह होगें बशर्ते वह अन्यथा अनर्ह न हो, अनर्हताओ में भारत का नागरिक न हो या विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो या निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिये तद्रसमय अनर्ह हो।
उन्होने बताया है कि त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली लोकतंत्र का आधार है और इसका सही बनना प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग पर निर्भर है। अपना और अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है अथवा नहीं की जांच कर लें। यदि दर्ज नहीं है तो अवश्य दर्ज करायें और इस हेतु घर पर पहुॅचने वाले बीएलओ को वांछित सूचना दिये बिना कदापि वापस न करें। यदि आपके अथवा आपके परिवार के किसी नाम व प्रविष्टि में कोई संशोधन होना है या किसी नाम व प्रविष्टि को विलोपित किया जाना है तो उसे घर पर पहुॅचने वाले बीएलओ को अवश्य अवगत करा दें।
उन्होने यह भी कहा है कि यदि दिनांक 26 अगस्त 2025 तक कोई बीएलओ आपकी ग्राम पंचायत में न पहुॅचे या कोई शिकायत हो तो आप तत्काल जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), प्रभारी अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी से टेलीफोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर सकते है।

रिपोर्ट-उमेश पाण्डेय

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