
Patna High Court Order: बिहार कांग्रेस द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को लेकर एक एआई आधारित वीडियो जारी किया गया था, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में विवाद खड़ा कर दिया। इस वीडियो को लेकर पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है और कांग्रेस पार्टी को निर्देश दिया है कि वह इसे तुरंत अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाए।
जनता को भ्रामक जानकारी से बचाने की पहल
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की सामग्री का प्रसार न केवल भ्रामक हो सकता है, बल्कि यह सार्वजनिक भावना को भी आहत कर सकता है। इसलिए ऐसी जानकारी पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए ताकि समाज में गलत संदेश न फैले। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को निर्देशित किया है कि वह वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सहित सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाए और भविष्य में इस तरह की सामग्री के प्रसार से बचे।
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राजनीतिक मर्यादा और संवेदनशीलता पर जोर
कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि राजनीतिक दलों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय संवेदनशीलता और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर जब बात किसी दिवंगत व्यक्ति या प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद से जुड़ी हो।