New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों के लिए निर्देशों पर रोक 5 अगस्त तक बढ़ाई

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के उस निर्देश पर रोक 5 अगस्त तक बढ़ा दी, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रतिष्ठानों के बाहर प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। इस साल की कांवड़ यात्रा सोमवार को शुरू हुई और 6 अगस्त को समाप्त होगी।

वार्षिक तीर्थयात्रा में कांवड़िए नामक भक्त शामिल होते हैं, जो हरिद्वार के पास गंगा से जल लेने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं और इसे मंदिरों में चढ़ाने के लिए अपने गृह राज्यों में वापस ले जाते हैं। वे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश से आते हैं। शुक्रवार को, अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश का समर्थन करने वाले तीर्थयात्रियों की बात सुनी। कांवड़ियों ने कहा कि उनके तीर्थयात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों में ज़रूरी नहीं कि “शुद्ध शाकाहारी” भोजन परोसा जाए।

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एक कांवड़िए ने अदालत से कहा, “सरस्वती ढाबा, माँ दुर्गा ढाबा जैसे नामों वाली दुकानें हैं।” “हम मानते हैं कि यह शुद्ध शाकाहारी है। जब हम दुकान में प्रवेश करते हैं, तो मालिक और कर्मचारी अलग-अलग होते हैं, और वहाँ मांसाहारी खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं। यह मेरे रिवाज़ और उपयोग के विरुद्ध है।” सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने किसी भी भोजनालय के मालिक को प्रतिष्ठान के बाहर स्वेच्छा से अपना नाम प्रदर्शित करने से नहीं रोका है।

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