
Mathura News-श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण से जुड़े मुकदमे की सुनवाई आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की न्यायालय संख्या–81 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। यह सुनवाई मूल वाद संख्या 1/2023 एवं 4/2023 (श्रीकृष्ण जन्मभूमि आदि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह आदि) से संबंधित थी।
वादी पक्ष की ओर से भृगुवंशी श्री आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, अध्यक्ष – श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट, मथुरा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
कार्यवाही के दौरान न्यायालय ने वादी पक्ष द्वारा दाखिल सभी लंबित प्रार्थना पत्रों पर विचार किया और यह निर्देश दिया कि अगली तिथि पर प्रतिवादी पक्ष “दावे संशोधन” (Amendment of Plaint) पर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करेगा। इसके बाद उस पर बहस की जाएगी।
मामले का ऐतिहासिक एवं विधिक संदर्भ
श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामला है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट, मथुरा द्वारा अब तक कई महत्वपूर्ण विधिक और सामाजिक पहल की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं —
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शाही मस्जिद ईदगाह परिसर में लगे अवैध विद्युत कनेक्शन को चिन्हित कर विधिक जांच और निरस्तीकरण की कार्रवाई कराना।
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विवादित स्थल पर स्थित “श्रीकृष्ण कूप” पर नियमित पूजा-अर्चना और वैदिक अनुष्ठानों के आयोजन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर धार्मिक अधिकारों की बहाली के लिए न्यायिक हस्तक्षेप प्राप्त करना।
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मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर वाद की पोषणीयता (Maintainability) को चुनौती देते हुए CPC Order 7 Rule 11 के अंतर्गत वाद खारिज करने का आवेदन दायर करना, जिस पर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में विस्तृत बहस की गई।
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मंदिर पक्ष द्वारा अब तक ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और अभिलेखीय प्रमाणों के आधार पर अपने दावे को दृढ़ता से प्रस्तुत किया गया है।
ट्रस्ट का उद्देश्य
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट, मथुरा का संकल्प है —
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श्रीकृष्ण के मूल जन्मस्थान की धार्मिक मर्यादा और अस्मिता की रक्षा,
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भक्तों की आस्था का संरक्षण, तथा
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संवैधानिक और शांतिपूर्ण विधिक प्रक्रिया के माध्यम से इस विवाद का अंतिम समाधान प्राप्त करना।
अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2025 को
न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर 2025 निर्धारित की है, जिसमें प्रतिवादी के लिखित जवाब और वादी पक्ष के प्रत्युत्तर पर बहस की जाएगी।
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