Dhruv Rathee in defamation case: मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को जारी किया समन

Dhruv Rathee in defamation case: दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश नखुआ द्वारा दायर दीवानी मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी और दो अन्य को समन जारी किया है। नखुआ ने कथित तौर पर उन्हें “हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” का हिस्सा बताया था।

जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को पारित आदेश में कहा, “सीपीसी के नियम 1 और 2 के तहत प्रतिवादियों को मुकदमे का समन और आवेदन का नोटिस जारी करें, जो 06.08.2024 तक सभी तरीकों यानी पीएफ और आरसी/स्पीड पोस्ट/स्वीकृत कूरियर सहित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा।”

नखुआ ने राठी, गूगल एलएलसी और एक्स कॉर्प (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) के खिलाफ दायर अपने मुकदमे में कहा कि राठी ने 7 जुलाई को “माई रिप्लाई टू गोडी यूट्यूबर्स, एल्विश यादव | ध्रुव राठी” शीर्षक से एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने नखुआ को उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए “बिना किसी कारण या तर्क के” हिंसक और अपमानजनक ट्रोल का हिस्सा बताया था। नखुआ ने अपने मुकदमे में कहा, “इस चालाकी से तैयार किए गए वीडियो के माध्यम से, वादी की ईमानदारी और प्रतिष्ठा को धूमिल करने का एक जानबूझकर अभियान स्पष्ट है, क्योंकि निराधार आरोप और दुर्भावनापूर्ण संबंध कलात्मक रूप से लगाए गए हैं।” उन्होंने आगे कहा कि राठी द्वारा दिए गए अपमानजनक बयानों ने उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, जिससे उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को अपूरणीय क्षति हुई है।

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नखुआ ने कहा कि राठी आदतन बदनामी करने, ऑनलाइन धमकियाँ देने, अपने दर्शकों का इस्तेमाल करके साथी यूट्यूबर के करियर को खराब करने में भी लगे हुए हैं। नखुआ ने इस प्रकार राठी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी और उन्हें उनके या भाजपा के बारे में किसी भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर कोई भी अपमानजनक और हानिकारक सामग्री पोस्ट करने, ट्वीट करने, प्रकाशित करने, बनाने या साझा करने से रोका था। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि उनके द्वारा की गई मानहानि के लिए उनके पक्ष में ₹20,00,000 के हर्जाने का आदेश पारित किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि राठी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाए ताकि उन्हें नखुआ या उनके सहयोगियों आदि से किसी भी तरह से संपर्क करने से रोका जा सके।

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