Big setback for AAP: आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को झटका देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उपराज्यपाल द्वारा राज्य मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना दिल्ली नगर निगम (MCD) में दस एल्डरमैन की एकतरफा नियुक्ति को सही ठहराया।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला की पीठ ने 17 मई, 2023 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा कि 1993 में संशोधित दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम की धारा 3(3)(बी)(आई) एलजी को एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार देती है।
पीठ के अनुसार, दिल्ली के प्रशासक के पास यह अधिकार न तो “अतीत का अवशेष” है और न ही संवैधानिक अधिकार का अतिक्रमण है। इस फैसले से एमसीडी की स्थायी समिति के गठन को लेकर लंबे समय से चल रहे गतिरोध के समाधान की उम्मीद है। जनवरी 2023 में एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों के तहत एमसीडी में 10 एल्डरमैन या मनोनीत सदस्य नियुक्त किए थे।
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दिल्ली सरकार के अनुसार, एलजी सक्सेना ने राज्य सरकार से परामर्श किए बिना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों को एल्डरमैन के रूप में नामित किया। दिल्ली सरकार ने कहा कि यह कार्रवाई कानून और सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णयों के विपरीत है।