
Pan Card Case : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोहरे पैन कार्ड मामले में एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने सात साल की कैद की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2019 में भाजपा नेता और वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराया गया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनके बेटे ने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे, जिनका उपयोग उन्होंने बैंकिंग लेनदेन, आयकर रिकॉर्ड और अन्य आधिकारिक उद्देश्यों में किया।
अदालत ने दोषसिद्धि के बाद दोनों को कचहरी परिसर में ही हिरासत में ले लिया। सजा का विस्तृत आदेश कोर्ट ने सुनाया, जिसमें दोनों को सात वर्ष की कैद दी गई है।
शिकायत का पूरा मामला
6 दिसंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुई एफआईआर के अनुसार, अब्दुल्ला आजम द्वारा अलग-अलग दस्तावेजों में दो अलग जन्मतिथियों का उपयोग किया गया था एक पैन कार्ड पर जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे पैन कार्ड पर जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 है।
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आरोप था कि दोनों पैन कार्ड जाली दस्तावेज़ों के आधार पर बनवाए गए और आधिकारिक रिकॉर्ड व चुनावी दस्तावेज़ों में इनका उपयोग किया गया। अदालत में फैसला सुनाए जाने के दौरान शिकायतकर्ता विधायक आकाश सक्सेना भी मौजूद रहे।



