
Allahabad High Court-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनक लघु माध्यमिक विद्यालय मड़ीपुर धनपुरवा, सलेमपुर देवरिया के प्रबंधक की दो याचिकाओं को ढाई लाख और सहायक अध्यापक अजय कुमार की दो याचिकाओं को ढाई लाख का हर्जाना लगाते हुए खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने प्रबंध समिति से स्कूल के कार्यरत होने व छात्र संख्या की जानकारी मांगी थी।और तलब किया था।जिसका पालन नहीं किया गया। याचिकाओं में चार अध्यापक व स्टाफ सहित 17 लोगो के वेतन भुगतान का समादेश जारी करने की मांग की गई थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अध्यापकों व प्रबंध समिति की33 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। इससे पहले कोर्ट ने सौ रुपए प्रति याची हर्जाना लगाते हुए हाजिर होने का आदेश दिया था। इसके बावजूद न याची और न ही उनके वकील,कोई भी अदालत में पेश हुए।
कोर्ट ने हर्जाना राशि का भुगतान एक हफ्ते में विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के पक्ष में जमा न करने की दशा में महानिबंधक को याचियों के खिलाफ वसूली कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
मालूम हो कि वेतन भुगतान के लिए विगत वर्षो में लगभग 95 याचिकाएं, 50 अवमानना याचिका और 25 विशेष अपील योजित किया गया, जिसमे से 33 याचिका की सुनवाई 2 मई 25 को हुई लेकिन याचियों के तरफ से कोई अधिवक्ता हाजिर नहीं हुए ।सरकार की ओर से बताया गया कि भौतिक निरिक्षण में एक भी छात्र का नामांकन नहीं पाया गया,जिसके कारण सभी याचिकाएं एक लाख से डेढ लाख के हर्जाने के साथ खारिज कर दी गयी।
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रिपोर्ट-राजेश मिश्रा।