Allahabad High Court-पुलिस कमिश्नर आगरा को निर्देश दे मांगी जानकारी या सफाई सहित हो हाजिर

Allahabad High Court-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूचना के बावजूद मागी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर पुलिस कमिश्नर आगरा को जानकारी देने या अगली तिथि को स्पष्टीकरण के साथ पेश होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि सूचना के बाद भी पुलिस द्वारा मांगी जानकारी उपलब्ध न कराना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना है।
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 21अगस्त तक पुलिस कमिश्नर बतायें कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने श्रीमती बत्तो देवी व अन्य की याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने ए जी ए से 4जुलाई को कहा था कि अभियुक्तों पर सम्मन के तामीला की जानकारी दे। 5अगस्त को दुबारा समय मांगा।कहा आदेश की सूचना पुलिस को दी गई है किन्तु कोई जवाब नहीं आया।जिसपर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर आगरा को व्यक्तिगत हलफनामे में जानकारी देने का निर्देश दिया है।

रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज

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