
Allahabad High Court-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर जौनपुर से हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि गड़ही के अतिक्रमणकारी को 2012 बेदखल करने के तहसीलदार के आदेश पर अमल क्यों नहीं किया गया। तहसीलदार कीग रिपोर्ट में बताया गया कि अतिक्रमण करने वाले अच्युतानंद की मौत होने के बेदखली नहीं हो सकी। वारिसों के खिलाफ धारा 67मे केस चल रहा ,अगली सुनवाई 25अगस्त को होनी है। किंतु यह नहीं बताया कि अच्युतानंद की मौत कब हुई,11मई 12को पारित बेदखली आदेश के बाद मरे तो बेदखली लागू क्यों नहीं की। कोर्ट ने कलेक्टर जौनपुर से वर्तमान स्थिति की जानकारी के साथ हलफनामा मांगा है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने माता शंकर राजमणि शुक्ल की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता रोहित नंदन शुक्ल ने बहस की।
31जुलाई को कोर्ट ने जिलाधिकारी से जानकारी मांगी थी। जिलाधिकारी जौनपुर व एस डी ओ मछलीशहर ने हलफनामा दाखिल किया। बताया कि तहसीलदार की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि तरहटी गांव के गाटा संख्या 2912रकबा 0.259हेक्टेयर गडही दर्ज है। लेखपाल की जांच रिपोर्ट में इसपर अवैध कब्जा पाया गया है। अच्युतानंद अतिक्रमणकारी के खिलाफ धारा 122बी की कार्यवाही कर बेदखली आदेश 11मई 12को जारी किया गया है। अच्युतानंद की मौत होने के कारण बेदखली नहीं की जा सकी। उनके पुत्रों शिव कुमार,सुमन कुमार,व सुशील कुमार उर्फ छोटे लाल के खिलाफ धारा 67(१) राजस्व संहिता की कार्यवाही की गई है। तहसीलदार की अदालत में 25अगस्त को सुनवाई होगी। कोर्ट ने वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी है।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज
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