
Prayagraj News- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हापुड़ के जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और स्पष्टीकरण के हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है ।
कोर्ट ने पूछा है कि आदेश की अवहेलना के लिए उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
मामला एक उचित दर की दुकान के लाइसेंस से जुड़ा है। याचिकाकर्ता के अनुसार, 28 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट ने जिला आपूर्ति अधिकारी (डीएसओ) द्वारा लाइसेंस रद्द करने का आदेश निरस्त करते हुए निर्देश दिया था कि दुकानदार को सुनवाई का अवसर देकर ही नया फैसला लिया जाए। इसके बावजूद डीएम ने 16 जनवरी 2026 को वही पुराना आदेश बहाल कर दिया, जिसे कोर्ट पहले ही रद्द कर चुका था।
न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने पूछा कि डीएम ने किस कानून के तहत डीएसओ की शक्तियों का प्रयोग किया। कोर्ट ने इसे न्यायिक निर्देशों की अवहेलना मानते हुए आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
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