
Agusta Westland Case : दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मिशेल इस मामले में पहले ही सात साल की न्यायिक हिरासत पूरी कर चुका है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत निर्धारित अधिकतम सज़ा है।
विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने कहा कि PMLA के तहत आरोपित अपराध के लिए अधिकतम सात साल की सज़ा का प्रावधान है और मिशेल 22 दिसंबर 2018 से हिरासत में है। ऐसे में उसे 21 दिसंबर के बाद इस मामले में जेल में नहीं रखा जा सकता।
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने कहा कि यदि मिशेल को रिहा किया जाता है, तो उसे मुकदमे की सुनवाई में नियमित रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाना चाहिए। वहीं, मिशेल की ओर से पेश हुए वकील अल्जो जोसेफ ने अदालत को आश्वासन दिया कि आरोपी ट्रायल में पूरा सहयोग करेगा और सभी कार्यवाहियों में शामिल होगा।
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मिशेल फिलहाल CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत में रहेगा। इस मामले में उसकी रिहाई को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगी।
मिशेल ने CrPC की धारा 436A के तहत रिहाई की मांग की थी, यह दलील देते हुए कि वह जिन अपराधों के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत प्रत्यर्पित किया गया था, उनकी अधिकतम सज़ा की अवधि पहले ही पूरी कर चुका है। ED ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध भी प्रत्यर्पण अनुरोध का हिस्सा था और अधिकतम सज़ा की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है।
CBI ने अदालत को बताया कि उसके मामले में आरोप तय होने बाकी हैं और सज़ा की गणना दोषसिद्धि के बाद ही हो सकती है। मिशेल को दिसंबर 2018 में UAE से प्रत्यर्पित किया गया था और सबसे पहले CBI ने उसे 4 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था।
क्रिश्चियन मिशेल पर आरोप है कि वह ₹3,726.9 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिया था। ED इस डील में कथित रिश्वत से जुड़े मनी ट्रेल की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही उसे दोनों मामलों में ज़मानत दे चुके हैं, लेकिन पासपोर्ट नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण वह अब तक जेल में है।
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