
Rampur MP-MLA Court – रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण के एक मामले में बरी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित बयान से जुड़ा था।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अभियोजन आरोपों को साबित करने में असफल रहा। पर्याप्त साक्ष्य न होने के चलते कोर्ट ने आजम खान को दोषमुक्त करार दिया।
बताया जा रहा है कि यह मामला चुनावी सभा में दिए गए भाषण को लेकर दर्ज किया गया था, जिसे भड़काऊ बताया गया था। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट को ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिला, जिससे आरोप सिद्ध हो सकें।
गौरतलब है कि आजम खान 17 नवंबर 2025 से रामपुर जेल में बंद हैं। इस फैसले को उनके लिए कानूनी मोर्चे पर एक अहम राहत माना जा रहा है।



