
Delhi Air Pollution : दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ने के चलते कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-IV के तहत सख्त प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। यह फैसला पूरे नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में बढ़ते प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए लिया गया है।
GRAP का स्टेज-IV तब लागू किया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 के पार चला जाता है, जिसे ‘गंभीर+’ श्रेणी माना जाता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार शनिवार शाम 7 बजे दिल्ली का AQI 448 दर्ज किया गया, जो बेहद चिंताजनक स्तर के करीब है। एक दिन पहले शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 349 रहा था, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है।
दिल्ली के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम (AQEWS) के पूर्वानुमान बताते हैं कि रविवार को हवा की गुणवत्ता गंभीर बनी रह सकती है, जबकि सोमवार को इसमें कुछ सुधार की उम्मीद है और यह ‘बहुत खराब’ श्रेणी में लौट सकती है।
GRAP में क्या बदला?
प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए GRAP के नियमों को और सख्त कर दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत अब प्रतिबंध पहले ही लागू किए जाएंगे, ताकि हालात बिगड़ने से रोके जा सकें।
संशोधित व्यवस्था के अनुसार, स्टेज-IV के उपायों को अब स्टेज-III में ही लागू किया जाएगा। यानी 301 से 400 AQI के बीच पहुंचते ही सार्वजनिक, नगर निगम और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे, जबकि केंद्र सरकार के कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा।
इसी तरह, स्टेज-III के उपायों को स्टेज-II में शिफ्ट किया गया है। इसके चलते AQI के 201–300 के दायरे में आते ही सरकारी कार्यालयों के अलग-अलग कार्य समय लागू हो जाएंगे।
इसके अलावा, स्टेज-II के उपायों को स्टेज-I में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि अब AQI 101–200 के बीच पहुंचते ही डीजल जनरेटर के उपयोग पर रोक लगाने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
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प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और प्रदूषण कम करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।



