
Unnao News : जनपद के थाना माखी क्षेत्र की युवती को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता युवती और उसके पति को किसी भी प्रकार से गैरकानूनी रूप से परेशान या उत्पीड़ित न किया जाए।
मामला क्रिमिनल मिस. रिट याचिका संख्या 10396/2025 (Soni Devi and Another vs State of U.P. and others) से संबंधित है। याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की।
Unnao News : Bihar Election : राहुल गांधी का विवादित बयान, सेना पर केवल 10 फीसदी लोगों का नियंत्रण
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता चैतन्य तिवारी ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि सोनी देवी (लगभग 22 वर्ष) बालिग हैं और उन्होंने अपनी इच्छा से 28 अक्टूबर 2025 को याचिकाकर्ता संख्या दो से विवाह के उपरांत मैरेज कानूनी रूप से रजिस्टर्ड करायी। दोनों शांतिपूर्वक साथ रह रहे हैं, इसके बावजूद पुलिस व कुछ अन्य लोग उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं।
सरकारी अधिवक्ता ने शासन से निर्देश प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2025 को तय करते हुए निर्देश दिया कि इस बीच याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार से गैरकानूनी रूप से परेशान न किया जाए।



