
New Delhi. राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर से दिल्ली में केवल BS-VI मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और परिवहन विभाग के संयुक्त आदेश के तहत यह नियम लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना है।
CAQM के अनुसार, अब BS-IV और BS-III जैसे पुराने इंजन वाले अन्य राज्यों के ट्रक, लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स वाहन (LGV, MGV, HGV) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। यह कदम राजधानी की सड़कों से प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
BS-IV वाहनों को 2026 तक राहत
सरकार ने परिवहन उद्योग को संक्रमणकाल देते हुए BS-IV वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी अनुमति दी है। इस दौरान कंपनियां अपने वाहन बेड़े को BS-VI मानक में अपग्रेड कर सकेंगी।
किन वाहनों को मिलेगी छूट
CAQM ने साफ किया है कि सभी वाहनों पर समान रोक नहीं होगी। इन वाहनों को छूट दी गई है –
- दिल्ली में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गुड्स वाहन
- BS-VI अनुपालक पेट्रोल/डीजल वाहन
- BS-IV कॉमर्शियल वाहन (केवल 2026 तक)
- CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन
निजी वाहनों पर लागू नहीं होंगे नियम
निजी कार या पैसेंजर वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। टैक्सी, ओला-उबर जैसे वाहनों को भी राहत दी गई है।
AQI खतरनाक स्तर पर, GRAP के तहत सख्ती
दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) फिलहाल 400 से 900 के बीच पहुंच गया है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। आनंद विहार, आईटीओ, चांदनी चौक और अशोक विहार सबसे प्रदूषित इलाके दर्ज किए गए हैं।
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CAQM ने GRAP (Graded Response Action Plan) के तहत यह कदम उठाया है, जिसमें निर्माण कार्यों और वाहनों की आवाजाही पर सख्त निगरानी का प्रावधान है।
जुर्माना और मॉनिटरिंग
दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी एंट्री पॉइंट्स पर RFID स्कैनिंग सिस्टम सक्रिय किया है। नियम तोड़ने पर ₹20,000 तक जुर्माना और दोहराने पर परमिट रद्द किया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों के अनुसार, रोज़ाना करीब 60,000 कॉमर्शियल वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं, जिनमें से लगभग 35% अभी भी BS-IV मानक पर हैं।
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