
Singhrauli news: मेढौली वार्ड संख्या 9 के निवासी देवेन्द्र राय को छल पूर्वक बैंक में बंधक की गयी भूमि का विक्रय करने के आरोप में विष्णु प्रताप चन्द उर्फ राजेश सिंह पिता नरेन्दचन्द ने तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करायी।वही मोरवा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत धारा 420 में एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही में जुटी।बताते चले कि फरियादी विष्णु प्रताप चन्द उर्फ राजेश सिंह पिता नरेन्दचन्द उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 9 मेढौली ने आदर्श गंगा स्कूल के पास मेढौली थाना मोरबा जिला सिंगरौली (म.प्र.) का उपस्थित थाना आकर स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित तहरीर देकर इस आशय का पेश किया कि देवेन्द्र कुमार राय निवासी वार्ड संख्या 9 मेढौली द्वारा छल पूर्वक बेईमानी से बैंक में बंधक की हुई जमीन को दिनांक 30 मार्च 2015 को विक्रय कर पन्द्रह लाख चौसठ हजार रुपये प्राप्त किया है जो प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420 भा.द.वि.का आरोपी देवेन्द्र कुमार राय निवासी वार्ड क्र. 9 मेढौली के द्वारा घटित करना पाये जाने से अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।
नकल आवेदन पत्र अक्षरशः जैल है। थाना प्रभारी थाना मोरबा जिला सिंगरौली (म.प्र.) ने बताया कि देवेन्द कुमार राय निवासी वार्ड क्र. 9 मेढौली द्वारा छल पूर्वक बैंक में बंधक की हुई जमीन को विक्रय कर पैसा लेने के संबंध में प्रार्थी विष्णु प्रताप चन्द उर्फ राजेश सिंह पिता नरेन्द्रचन्द उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 9 आदर्श गंगा स्कूल के पास मेढौली का रहने वाला हूं ,ने तहरीर दिया जिसमें 30 मार्च 2015 को मेरे द्वारा ग्राम मेढौली की आराजी क. 370/2 (29) रकबा 0.040 हेक्टेयर, 370/2 (75) रकवा 0.033 हेक्टेयर. एवं 370/2,130(s) रकबा 0.020 हेक्टेयर. आराजी विक्रेता पी. के. राय पत्नी कलेक्टर राय एवं उनके पुत्र देवेन्द्र कुमार राय पिता कलेक्टर राय दोनों निवासी मेढौली से कुल रकम 15,64,000 रुपये में जरिये विक्रय पर क्रय की गई थी प्रार्थी उक्त जमीन का नामांतरण भी अपने नाम करा लिया था तत्पश्चात उक्त आराजी में से आराजी क्र. 370/2(75) रकवा 0.033 है।अपने पुत्र राघवेन्द्र प्रताप चन्द एवं आराजी क्र. 370/2 (130(s) रकवा 0.020 हेक्टेयर को अपनी नाबालिक पुत्री रितिकाचन्द जिसका संरक्षक मैं स्वयं था के नाम कर दिया था एवं आराजी क्र. 370/2(29) रकवा 0.040 हेक्टेयर को मैं स्वयं मकान बनाकर निवास कर रहा हूं। उक्त सभी भूमियों को एन.सी. एल. जयंत परियोजना द्वारा अधिगृहीत किया जा रहा है जिसमें भूमि अधिग्रहण की धारा 9 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मैं करीब 2 माह पूर्व इसी अधिग्रहण के संबंध में पूछताछ करने भू अर्जन शाखा एन.सी.एल. मुख्यालय मोरबा गया था जहां मुझे बताया गया कि उक्त भूमि का भौतिक अधिपत्य एस.बी.आई. शाखा झिगुरदा को दिलाये जाने बावत् कलेक्टर द्वारा आदेशित किया गया है जिसकी छायाप्रति मुझे उपलब्ध कराई गई तब मैं एस.बी.आई. शाखा झिगुरदा से जानकारी प्राप्त किया तो पता चला कि देवेन्द्र कुमार राय द्वारा अपने नाम व अपने मां पी. के. राय उर्फ पान कुमारी राय के नाम की मुझे बिक्री की हुई आराजी क्र.370/2, 130 (क) रकबा 0.020 हेक्टेयर एवं 370/2 (29) रकवा 0.040 हेक्टे. को वर्ष 2001 में बैंक से उक्त भूमि पर ऋण प्राप्त कर भूमि को एसबीआई शाखा झिगुरदा के पक्ष में बंधक करवा दिया गया था.
Singhrauli news: also read- UP News-सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत महिला प्रधानों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण विकास खण्ड भावल खेड़ा सभागार में प्रारम्भ हुआ
इसके बाद दिनांक 21 सितम्बर 2010 को आराजी क्र. 370/2/29 एवं 15 नवम्बर 2010 को आराजी क्र. 370/2 को उपपंजीयक कार्यालय बैढन में बंध पत्र निष्पादित किया गया है। तब से आज तक उक्त भूमि बैंक में बंधक है देवेन्द्र राय द्वारा यह जानते हुये कि उक्त भूमि पर उसके द्वारा ऋण प्राप्त कर भूमि को एस.बी. आई झिगुरदा के पक्ष में बंधक रखने के पश्चात भी बेईमानी पूर्वक देवेन्द्र कुमार राय द्वारा मुझे 30 मार्च 2015 को विक्रय कर विक्रय राशि प्राप्त कर छल किया है। विष्णु प्रताप चन्द उर्फ राजेश सिंह ने भूमि स्वामी देवेन्द्र कुमार राय पिता कलेक्टर राय निवासी वार्ड क्र. 9 मेढौली थाना मोरबा जिला सिंगरौली (म. प्र.) के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुये न्याय दिलाने की बात कही।। 12 अक्टूबर 2025 संलग्न 1 रजिस्ट्री की छायाप्रति, कलेक्टर सिंगरौली के आदेश की छायाप्रति प्रार्थी विष्णु प्रताप चन्द उर्फ राजेश सिंह पिता नरेन्द्रचन्द उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 09 आदर्श गंगा स्कूल के पास मेढौली थाना मोरबा जिला सिंगरौली म.प्र ने उपलब्ध की। मोरवा पुलिस ने fir दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही में जुटी।