
Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली स्थित हिंदू इंटर कॉलेज, कांदला की प्रबंधन समिति की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा के विशेष सचिव द्वारा नई प्रबंध समिति के खिलाफ पारित आदेश को सही माना है।
यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने प्रबंध समिति व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया।
याची पक्ष ने 19 मई 2025 को विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें तीन वर्ष पूर्व गठित समिति को संस्थान प्रबंधन से रोक दिया गया था। उल्लेखनीय है कि 2022 में हुए चुनाव में प्रदीप कुमार सिंघल मैनेजर और सतीश कुमार मित्तल अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में प्रदीप कुमार सिंघल के इस्तीफे के बाद आकाश कुमार सिंघल को मैनेजर चुना गया। इसके विरुद्ध राज कुमार ने निदेशक को शिकायत दी थी। जांच रिपोर्ट समिति के खिलाफ आई और विशेष सचिव को भेजी गई।
याची पक्ष का तर्क था कि विशेष सचिव ने शिक्षा अधिनियम की धारा 16 का पालन नहीं किया और बिना सुनवाई का अवसर दिए आदेश पारित कर दिया, जो नैसर्गिक न्याय के विपरीत है।
लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि पहले दाखिल याचिका पर विभाग को याची का पक्ष सुनने का आदेश दिया गया था। उसके बाद विशेष सचिव ने याची की लिखित व मौखिक दलीलें सुनकर ही आदेश पारित किया। इसलिए कोर्ट ने माना कि याची को पूरा अवसर दिया गया था और आदेश सही है।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज
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