
Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मुकदमे में दर्ज कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अगले आदेश तक आरोपी जफर अली के खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया। 24 नवंबर 2024 को संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सांसद जिया उर रहमान सहित सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना में जफर अली को आरोपी बनाते हुए जेल भेजा गया था।
हाल ही में 24 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने जफर अली को जमानत प्रदान की थी। अब जफर अली ने मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस याचिका की सुनवाई जिया उर रहमान की याचिका के साथ की जाएगी।
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