
Sonbhadra News:करीब सवा तीन वर्ष पूर्व हुए चर्चित अविनाश गुप्ता उर्फ भोनू हत्याकांड में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने आरोपी दिनेश गुप्ता को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर उसे चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं, आरोपी ने अब तक जेल में जो अवधि काटी है, उसे सजा में समाहित कर दिया गया है।
मामला क्या था?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी सोनू गुप्ता पुत्र महेंद्र गुप्ता निवासी डोरिया, थाना रायपुर ने 8 जून 2022 को थानाध्यक्ष को तहरीर दी थी। इसमें बताया कि उसका छोटा भाई अविनाश गुप्ता उर्फ भोनू डोरिया रोड पर चाट की दुकान चलाता था।
7 जून 2022 को गांव का ही पट्टीदार दिनेश गुप्ता चाट खाकर बिना पैसा दिए चला गया। अविनाश ने पैसे मांगे तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए धमकी दी। उसी रात लगभग 8 बजे जब अविनाश दुकान बंद कर खेत की ओर जा रहा था, तभी आरोपी दिनेश गुप्ता अपनी मां की वैशाखी लेकर आया और अविनाश पर हमला कर दिया। उसके सिर और पेट में गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए जिला अस्पताल लोढ़ी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
विवेचना और फैसला
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, 7 गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दिनेश गुप्ता को दोषसिद्ध माना और सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष
अभियोजन की ओर से बहस सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने की।
रिपोर्ट : रवि पांडेय
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