
Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के आरोपी शिवम दुबे उर्फ दलाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी द्वारा गलत जानकारी दी गई है, इसलिए उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने पारित किया।
याचिकाकर्ता पर आरोप है कि वह मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के साथ मिलकर उस घटना में शामिल था, जिसमें आठ पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी।
अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने अदालत को बताया कि आरोपी ने शपथपत्र में यह तथ्य छुपाया कि उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है और इसी मामले में उसे 5 सितंबर 2023 को सजा भी हो चुकी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी को इस जानकारी का पता न हो। स्पष्ट रूप से आपराधिक इतिहास छिपाने के कारण अदालत ने जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए कहा कि अब आरोपी की जमानत याचिका पर एक निश्चित अवधि तक विचार नहीं किया जाएगा।
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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज