Supreme Court’s big decision on stray dogs: शेल्टर होम में नहीं रखे जाएंगे कुत्ते, सार्वजनिक स्थान पर खाना खिलाने पर रोक

Supreme Court’s big decision on stray dogs: आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने 11 अगस्त के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, बल्कि नसबंदी के बाद उन्हें उसी जगह पर वापस छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जा सकता है।

सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक

कोर्ट ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण बात कही कि अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकेगा। इसके लिए हर कम्युनिसिपल ब्लॉक में अलग से जगह बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कुत्तों को सिर्फ इन निर्धारित स्थानों पर ही खाना दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना खिलाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत के लिए जारी होगा हेल्पलाइन नंबर

सुप्रीम कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना खिलाने से कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, इसलिए इस नियम का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई में फैसला 

यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है, ताकि इस फैसले का पालन पूरे देश में सुनिश्चित किया जा सके। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कुत्तों को जहां से उठाया गया था, नसबंदी के बाद उन्हें उसी जगह पर वापस छोड़ा जाएगा।

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