
Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) के निदेशक गणेश कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि साक्षी एवं 77 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में पारित आदेश का अनुपालन न करना सीधी अवमानना है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 6 जुलाई 2023 को अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा था कि डीएलएड/बीटीसी कोर्स के वे छात्र-छात्राएं, जो किसी पेपर में तीन बार असफल हो चुके हैं, उन्हें एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। अदालत ने इसे छात्रों के साथ भेदभाव करार देते हुए सरकार और SCERT को आदेश दिया था कि अगली परीक्षा में ऐसे विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति दी जाए।
लेकिन आदेश के बावजूद अब तक छात्रों को परीक्षा में अवसर नहीं दिया गया। इस पर शीटल नामक याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने निदेशक गणेश कुमार को नोटिस जारी किया और सख्त निर्देश दिया कि वे 24 सितंबर 2025 को या तो अनुपालन हलफ़नामा दाखिल करें अथवा स्वयं अदालत में उपस्थित हों।
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जाह्नवी सिंह और कौंतेय सिंह ने पैरवी की।
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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज