
Prayagraj News-रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत में हुई।
आजम खान ने यह अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में तब दाखिल की थी जब रामपुर की एमपी–एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
यह मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर कथित अवैध कब्जे से जुड़ा है। इस प्रकरण में वर्ष 2019 में राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
शुरुआती जांच में पुलिस ने क्वालिटी बार के चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को नामजद किया था। बाद की विवेचना में आजम खान को भी आरोपी बनाया गया।
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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज