
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मंडी परिषद में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अन्य समकक्ष कर्मचारियों की तरह पदोन्नति न देने पर गहरी नाराजगी जताई है। न्यायालय ने मंडी परिषद के निदेशक, उपनिदेशक और सचिव पर ₹10-10 हजार का हर्जाना लगाया है और तीनों अधिकारियों को आगामी 5 अगस्त को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने याची मुकेश चंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मामला लगभग 15 वर्ष पुराना है। याची का कहना है कि निदेशक ने उसी पद पर कार्यरत 11 अन्य कर्मचारियों को पदोन्नति दी, लेकिन उसे इस लाभ से वंचित रखा गया। याची ने दो बार निदेशक के समक्ष पदोन्नति हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु उसे कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। इसके बाद याची ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याची के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया और पदोन्नति के मामले में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। इस पर कोर्ट ने तीनों अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाते हुए उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश के साथ यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ तो उनके खिलाफ आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज