
Prayagraj: भारतीय क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन पर लगे दुष्कर्म के आरोप के मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिया है।
उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर भी रोक
कोर्ट ने सिर्फ गिरफ्तारी पर ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक यश दयाल के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाया जाए।
राज्य सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। राज्य सरकार को अब यह बताना होगा कि यश दयाल के खिलाफ किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
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जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा व जस्टिस अनिल कुमार की खंडपीठ ने दिया आदेश
इस पूरे मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उत्पीड़न के तत्व पाए और यश दयाल को अंतरिम राहत दी।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज